Mandi: HRTC परिचालक से मारपीट करने पर 3 महीने की कैद, अलादत ने सुनाया फैंसला

News Updates Network
0
न्यूज अपडेट्स
मंडी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर प्रतीक गुप्ता की अदालत ने एचआरटीसी कंडक्टरों के साथ मारपीट करने और सरकारी टिकटिंग मशीन का डिस्प्ले खराब करने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन महीनें की साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जुर्माना न देने पर दोषियों को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोषियों के खिलाफ गोहर थाना में 25 मई 2017 को धारा 341, 323, 504, 34 आइपीएस और दफा तीन पीडीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

ड्राइवर-कंडक्टर बरी: दोषी रमेश ने बस चालक और कंडक्टर के खिलाफ गोहर थाना में उसी दिन लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 279 और 336 के तहत क्रास एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोप साबित नहीं हो पाये और बस ड्राइवर नारायण सिंह और कंडक्टर देवेन्द्र कुमार को अदालत ने सितंबर 2023 में आरोप मुक्त कर दिया।

मुकदमे के मुताबिक एचआरटीसी बस मंडी - बस्सी रूट पर जा रही थी। तनेली गांव के पास चालक ने सामने से आ रहे वाहन को पास देने के लिए बस को बैक करने लगा इस दौरान बस का बंपर साइड में खड़ी जीप से लग गया। जिस पर जीप चालक रमेश और एक अन्य व्यक्ति नरेश कुमार ने कंडक्टर व ट्रेनी कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में कंडक्टर की टिकटिंग मशीन का डिस्प्ले खराब हो गया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध कर दोनों आरोपियों पर दोष साबित कर दिया। इसकी पुष्टि सहायक जिला न्यायवादी अनिल गुलेरिया ने की।

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top