हिमाचल उच्च न्यायालय का आदेश, सैलानी अपने साथ लेकर आए गारबेज बैग

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शिमला। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में एंट्री करने वाले टूरिस्ट एक बड़ा गारबेज बैग लेकर आएं।

जिससे वो अपनी विजिट के दौरान हुए कचरे को साथ ले जा सकें। यानी टूरिस्ट घूमने आते हैं तो कपड़ों के बैग साथ लाते हैं। अब कपड़ों के बैग के अलावा गारबेज बैग भी लाना होगा। 

कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिया कि वो गोवा की तरह म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाए। इसके अलावा बेंच ने राज्य से स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाने को भी कहा। ये राज्य में सफाई के कामों की निगरानी रखेगी।

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