राहत: टैक्सी ऑपरेटर को एसआरटी में राहत, सालाना इतने रुपए देना होगा स्पेशल रोड टैक्स

News Updates Network
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न्यूज अपडेट्स 
शिमला, 4 नवंबर : हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर है। पांच सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8 हजार नहीं बल्कि 1350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8 हजार सालाना टैक्स लगा दिया था। जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया था और वह इसके विरोध में उतर आए। 

शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई। नई अधिसूचना के तहत ऑटो रिक्शा पर 363 जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1350, 1500 सीसी पर 2400 होगा।

वहीं 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए पर सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 23 सीट्स पर एक हजार सीट्स जबकि 23 सीट्स से पर 1500 पर सीट्स सालाना रखा गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थनों में लगी गाड़ियों को 500 रुपए पर सीट्स सालाना देना पड़ेगा।

परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने बताया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर व हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर ने निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठके की व टैक्स लगाया जिसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है।

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