हिमाचल : एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के नियम, बस की अदला -बदली के दौरान, बिल के साथ भेजना होगा समान, यहां जानिए नियम

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न्यूज अपडेट्स शिमला 
एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित लगेज पॉलिसी के बारे में एचआरटीसी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी ले जाने पर भी किराया नहीं लिया जाएगा। इससे पहले सेब का एक हॉफ बॉक्स सवारी के साथ फ्री था, लेकिन पूरी पेटी का हॉफ टिकट रखा गया था। 

अब सेब की पूरी पेटी सवारी के साथ फ्री है, जबकि सवारी के साथ एक से ज्यादा सेब की फुल पेटियां ले जाने पर आधा टिकट काटा जाएगा, वहीं बिना सवारी के एक सवारी का किराया लिया जाएगा।एचआरटीसी की बसों में अखबारों के बंडल ले जाने की भी मनाही नहीं है।

सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 लैपटॉप बिना किराए के सवारी के साथ जा सकते थे, लेकिन अब सवारी 3 लैपटॉप बिना किराए के अपने साथ ले जा सकती है। हालांकि बिना सवारी के एक लैपटॉप का फुल टिकट ही काटा जाएगा।

खाली गैस सिलेंडर ले जाने की मनाही: संशोधित पॉलिसी में एचआरटीसी ने उन चीज़ो की सूची भी शामिल की हैं, जिन्हें एचआरटीसी बस में ले जाने की मनाही है। पहले इनमें 26 वस्तुएं शामिल थी, अब इनकी संख्या 27 हो गई है। अब एलपीजी गैस के खाली सिलेंडर भी एचआरटीसी की बसों में नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल, गैसोलीन, कैरोसीन, एसिड, कोल टार, सल्फर, गन पाऊडर, पटाखें, समेत कई नशीली वस्तुओं को भी प्रतिबंधित किया गया है।

(HRTC Luggage Policy Rules)
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के नियम :  केवल नॉन-एसी बसों में यात्रियों के साथ पालतू जानवरों के परिवहन की अनुमति है। यदि कोई यात्री एसी बसों में पालतू जानवरों का परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो कंडक्टर/इंस्पेक्टोरेट स्टाफ द्वारा ऐसी प्रकार की एसी बस के एक यात्री किराए के दो गुना के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा।

 ii) कंडक्टरों को बस स्टैंडों/मार्ग में आने वाले स्थानों से उपरोक्त तालिका में प्रत्येक आइटम/सामान के सामने दर्शाई गई दरों पर बिना यात्री के टिकट जारी करके सामग्री/वस्तुओं को स्वीकार करने की अनुमति है।

कंडक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि संलग्न सूची के अनुसार प्रतिबंधित/निषिद्ध/प्रतिबंधित सामग्री को यात्री के साथ या उसके बिना परिवहन नहीं किया जाएगा।

 iv) यात्री के बिना सामग्री के मामले में, कंडक्टर बस से सामग्री उतारने तक टैक्स चालान/मरम्मत प्रमाण अपने पास रखेगा/ अपने पास रखेगा।  यदि यात्री के बिना सामग्री का चालान मूल्य रुपये से अधिक है।  50,000/- तक के चालान के साथ वैध ई-वेबिल भी आवश्यक होगा।  कंडक्टर को बसों में बिना यात्री के सामग्री परिवहन के लिए माल भेजने वाले और भेजने वाले का पता भी सुनिश्चित करना होगा।

 v) यात्री के बिना सामग्री के मामले में, बसों से सामग्री को लोड और अनलोड करने की जिम्मेदारी प्रेषक और कंसाइनी की है।  बसों के ट्रांसशिपमेंट (अदला बदली) के मामले में, कंडक्टर कंसाइनी/प्रेषक से लोडिंग और अनलोडिंग लागत ले सकता है यदि वे ऐसा करना स्वीकार करते हैं, अन्यथा कंडक्टर टिकट को अन्य कंडक्टर को सौंप देगा और सामग्री को बिना कोई किराया वसूल किए वापस ले जाया जाएगा।  स्रोत/उत्पत्ति स्टेशन को इसे एकत्र करने के लिए प्रेषक को सूचित करना होगा।

 vi) यदि उपरोक्त में से कोई भी वस्तु या अन्य सामान बिना वैध टिकट के परिवहन करते हुए बसों में यात्री के साथ या उसके बिना पाया जाता है, तो दोषी कंडक्टर के खिलाफ नियमों/नीति के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 vii) यदि उपरोक्त में से कोई भी वस्तु या अन्य सामान बस के चालक के कब्जे में बिना वैध टिकट के परिवहन करते हुए बसों में पाया जाता है, तो दोषी चालक के खिलाफ नियमों/नीति के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

 viii) निरीक्षणालय कर्मचारी चालक दल (ड्राइवर/कंडक्टर) के कब्जे से सामान या अन्य सामान बिना वैध टिकट के ले जाने पर जब्त कर लेंगे और उसे चेकिंग स्टाफ के संबंधित नियंत्रण अधिकारी के पास जमा कर देंगे और ऐसे नियंत्रण अधिकारी सूचना के तहत उचित कार्रवाई करेंगे।  संबंधित मंडल प्रबंधक के साथ-साथ प्रधान कार्यालय को भी।

 ix) संलग्न दस्तावेजों में किसी भी कमी के लिए कर अधिकारियों द्वारा रास्ते में यात्री के साथ/बिना यात्री के माल/सामग्री को जब्त करने के मामले में, एचआरटीसी जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त नियम और शर्तों संख्या iv में निर्धारित दस्तावेजों के अलावा, प्रेषक को अपने आधार कार्ड की प्रति (फोटोकॉपी या व्हाट्सएप पर "केवल एचआरटीसी बसों में माल/सामग्री के परिवहन के लिए" लिखा हुआ) एचआरटीसी स्टाफ/कंडक्टर को प्रदान करनी होगी।  एचआरटीसी बस में यात्री के बिना माल/सामग्री लोड करते समय।

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