छात्राओं से अश्लील हरकतें करने के आरोपी अध्यापक को दोष सिद्ध होने पर छह साल साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।
यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने पॉक्सो कोर्ट में सुनाई है। जानकारी के अनुसार छह नवंबर, 2018 को भवारना पुलिस थाना के तहत आते एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने ई-मेल के माध्यम से पुलिस को सूचना दी थी कि स्कूल की दो कक्षाओं की 27 छात्राओं ने उनके पास भाषा अध्यापक के खिलाफ शिकायत दी थी। इस
भाषा अध्यापक छात्राओं के साथ पढ़ाई के समय जानबूझकर किसी न किसी बहाने अश्लील हरकतें करता था । इस कारण छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं। सूचना मिलने पर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई। इस केस की तफ्तीश एएसआई बलदेव राज ने की और अदालत में चालान पेश किया।
केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजरानी ने की। इस मामले में 51 गवाहों को पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने उक्त शिकायत में छात्राओं ने कहा था कि सजा सुनाई।