लोक अदालत |
बिलासपुर 25 फरवरी- जिला के सभी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन 11 मार्च को किया जाएगा। यह जानकारी सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर विक्रांत कौंडल ने दी।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में पूर्व से चल रहे लंबित मामलों जैसे क्रिमिनल कंपाउंडेवल अपराध, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम के मामले, धन वसूली के मामले, एमएसीटी मामले, श्रम व रोजगार विवाद मामले, बिजली-पानी के बिल और अन्य बिल भुगतान (गैर समझौता योग्य छोड़कर) विवाहित विवाद (तलाक को छोड़कर) भूमि अधिग्रहण के मामले (सिविल अदालत/न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित) के समझाते बिल वेतन और भत्त्तों के सेवानिवृत्त से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य सिविल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat)का लाभ उठाकर मामलों का आपसी साझेदारी और सहयोग के साथ त्वरित समाधान पाना सुनिश्चित बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क कर सकते हैं।