न्यूज अपडेट मीडिया/डेस्क/शिमला/बिलासपुर: हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Path Parivahan Nigam) के लगभग सभी डिपुओं में Other Duty पर तैनात किए गए कर्मचारियों में क्षेत्रीय प्रबधकों द्वारा नियमों की सरेआम अवहेलना की जाती है। वहीं, अक्सर ऐसा सामने आता है की वरिष्ठ कर्मचारी (Senior Employee) बसों के साथ ड्यूटी देता है जबकि कनिष्ठ कर्मचारी (Junior Employee) दफ्तरों में क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा तैनात किए जाते है।
हालांकि, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर और डिपो में तैनात कर्मचारियों को Other Duty पर तैनात करने के लिए प्रबंधक निर्देशक (Managing Director) के द्वारा साफ शब्दों में नोटिफिकेशन (Notification) जारी की है की सबसे वरिष्ठ कर्मचारी को ही कार्यालय में तैनात करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
आइए जानते है क्या कहते है एचआरटीसी के नियम
• एचआरटीसी प्रबंधक निर्देशक के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बस अड्डे में मुख्य निरीक्षक (Chief Inspector) की तैनाती अड्डा प्रभारी (Adda - Incharge) के पद पर होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश मुख्य निरीक्षक उपलब्ध नहीं है तो निरीक्षक की तैनाती अड्डा प्रभारी के पद पर होनी चाहिए।
• सहायक अड्डा प्रभारी (Assistant Adda - Incharge) के रूप में उप निरीक्षक या निरीक्षक को तैनात किया जाना नियम के अनुरूप है यदि उप निरीक्षक या निरीक्षक उपलब्ध ना हो तो उनके स्थान पर वरिष्ठ चालक या परिचालक को तैनात किया जाना चाहिए।
• डिनॉमिनेशन सेल (Denomination Cell) और कैश सेक्शन मैं केवल वरिष्ठ परिचालक ही तैनात किया जाए डिनॉमिनेशन सेल या कैश सेक्शन में किसी भी कनिष्ठ परिचालक को तैनात नहीं किया जाना चाहिए यह हिमाचल पथ परिवहन निगम का नियम कहता है।
चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate) के आधार पर कर्मचारी को Other Duty पर तैनात किया जा सकता है।
आइए अब जानते है बिलासपुर डिपो में क्या नियमों के आधार पर काम किया जा रहा है या नहीं
एचआरटीसी बिलासपुर (HRTC Bilaspur) डिपो लगातार सुर्खियों में आता रहता है। वहीं आपको बता दें, की एचआरटीसी बिलासपुर डिपो नियमों के विपरीत काम करता है क्योंकि सभी Other Duty पर तैनात किए कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारी है और वहीं अड्डा प्रभारी के पद पर उप - निरीक्षक को क्षेत्रीय प्रबंधक ने तैनात किया है। बिलासपुर डिपो में मुख्य निरीक्षक भी है निरीक्षक भी तैनात है और उप निरीक्षक भी तैनात है। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है की नियमों के आधार पर एक भी कर्मचारी की तैनाती नहीं है।
क्या हिमाचल पथ परिवहन निगम क्षेत्रीय प्रबंधक बिलासपुर (HRTC Regional Manager) प्रबंधक निर्देशक के द्वारा जारी किए गए निर्देशों को नहीं मानते है यदि वह इन नियमों को मानते है तो इन नियमों को डिपो में लागू क्यों नहीं करते है यह एक सबसे बड़ा सवाल है।
साधारण परमिट पर एसी बस
आपको बता दें, मंडी से दिल्ली रूट पर साधारण बस (Ordinary Permit) चलती थी। जिसके बाद इस रूट को एसी बस में तो अपग्रेड कर दिया गया पर इस समय बस को चले लगभग 7 से 8 महीने हो गए परंतु चंडीगढ़ 17 सेक्टर (Chandigarh Sector -17) बस अड्डे में इस बस को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और यात्रियों को बाहर ही उतारा जाता है वो इसलिए क्योंकि इस बस का साधारण परमिट है और साधारण परमिट पर एसी बस (AC Bus) चलाई जा रही है जिसके कारण चंडीगढ़ प्रशासन बस को अड्डे के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है यदि अभी तक इन बसों का परमिट नहीं लिया गया हो तो स्वाभाविक सी बात है यह अधिकारियों की नलायकी साबित होती है। ऐसा माना जा सकता है कहीं न कहीं इसके कारण इस रूट की आय में भी कमी आई होगी। इस रूट पर साधारण बस चलाई जाए जिससे बस को सेक्टर 17 बस अड्डे में प्रवेश मिलेगा और कहीं न कहीं आय में भी वृद्धि होगी।
5 दिन के अंदर डिपो की व्यवस्था सुधारे आरएम : अनिल
यदि 5 दिन के भीतर डिपो में नियमों के आधार पर व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ हम मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश को शिकायत पत्र भेजेंगे और आरएम के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करवाएंगे_अनिल कश्यप यूथ कांग्रेस महासचिव (बिलासपुर)