बिलासपुर 10 नवंबर - बिलासपुर जिला में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 नवंबर शाम 5 बजे से 13 नवंबर शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगा। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने जारी किए है।
आदेशानुसार इस अवधि के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और एक साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला बिलासपुर में गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी स्थायी संचालन प्रक्रिया के अनुसरण में, चुनाव से पहले के अंतिम 48 घंटे न केवल मतदान के दिन की योजना के दृष्टिकोण से, बल्कि कानून और व्यवस्था और अनुकूल निर्माण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया गया है।
यह आदेश सशस्त्र व अर्धसैनिक बलों के होमगार्ड,पुलिस कर्मियों अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के लोगों पर घर-घर जाकर प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
विधानसभा निर्वाचन-2022 की अवधि के दौरान जिलों में मतदाताओं को धनराशि का वितरण व मतदाताओं को लुभान हेतु अन्य वस्तु अथवा रिश्वत देना दण्डनीय अपराध है। इस पर दृष्टि रखने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन उड़न दस्ते बनाए गए हैं।
जनसाधारण से अपील की जाती है कि उक्त अवधि के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि बिना उचित दस्तावेज के बिना ना ले जाए अन्यथा इस जब्त किया जा सकता है। दस्तावेजों का विवरण निम्न प्रकार से है
1. पैन कार्ड तथा उसकी प्रति, (यदि कोई हो तो)
2. व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ( यदि कोई हो तो)
3. नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक / बैंक विवरणी की प्रति
4. नियमित नकदी लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति
5. विवाह के निमन्त्रण पत्र, अस्पताल में दाखिला आदि जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग
के प्रमाण