PNB: 10 लाख से बड़े चेक के क्लियरेंस से पहले करना होगा यह काम, पीएनबी ने सख्त कर दिए नियम

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हाई-वैल्यू चेक के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने आज शुक्रवार (17 जून) बड़ा फैसला लिया है. पीएनबी के निर्देशों के मुताबिक अब बैंक के ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) फ्रेमवर्क के तहत 10 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के मामले में क्लियरेंस से कम से कम एक वर्किंग डे पहले सभी डिटेल्स को सबमिट करना होगा ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस आसानी से हो जाए और चेक रिटर्न जैसी स्थिति न आए. पीएनबी ने कहा कि पीपीएस फैसिलिटी को सभी ब्रांचों, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, एसएमएस बैंकिंग के लिए लाइव कर दिया गया है यानी कि इन सभी के जरिए पीपीएस के तहत चेक से जुड़ी जरूरी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पीपीएस को डेवलप किया है. इसके तहत बड़ी मूल्य के चेक जारी करते समय कुछ डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करना होता है. इसमें चेक नंबर, चेक राशि, तारीख और लाभार्थी का नाम जैसी जरूरी डिटेल्स हैं जिन्हें एक बार फिर प्रमाणित करना होता है. जब इस चेक को पेमेंट के लिए बैंक के पास ले जाया जाता है तो इन सभी डिटेल्स को क्रॉस-चेक किया जाता है. पीएनबी ने पीपीएस फ्रेमवर्क के तहत पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को 4 अप्रैल 2022 से अपनाया और 10 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।

केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 50 हजार रुपये और इससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस फैसिलिटी को लागू करने को कहा था. इसके अलावा आरबीआई ने कहा था कि 5 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के मामले में बैंक इसे अनिवार्य करने पर विचार भी कर सकते हैं।

पीएनबी ने आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इस फैसिलिटी को जनवरी 2021 से 50 हजार रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए उपलब्ध करा दिया. हालांकि अप्रैल 2022 से पीएनबी में 10 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर दिया. अब आज पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लेकर टाइमलाइन भी सेट कर दिया है।

Input : PTI

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