नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पीपीएस को डेवलप किया है. इसके तहत बड़ी मूल्य के चेक जारी करते समय कुछ डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करना होता है. इसमें चेक नंबर, चेक राशि, तारीख और लाभार्थी का नाम जैसी जरूरी डिटेल्स हैं जिन्हें एक बार फिर प्रमाणित करना होता है. जब इस चेक को पेमेंट के लिए बैंक के पास ले जाया जाता है तो इन सभी डिटेल्स को क्रॉस-चेक किया जाता है. पीएनबी ने पीपीएस फ्रेमवर्क के तहत पॉजिटिव पे कंफर्मेशन को 4 अप्रैल 2022 से अपनाया और 10 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 50 हजार रुपये और इससे अधिक मूल्य वाले चेक के लिए पीपीएस फैसिलिटी को लागू करने को कहा था. इसके अलावा आरबीआई ने कहा था कि 5 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के मामले में बैंक इसे अनिवार्य करने पर विचार भी कर सकते हैं।
पीएनबी ने आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक इस फैसिलिटी को जनवरी 2021 से 50 हजार रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए उपलब्ध करा दिया. हालांकि अप्रैल 2022 से पीएनबी में 10 लाख रुपये या इससे अधिक मूल्य के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर दिया. अब आज पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लेकर टाइमलाइन भी सेट कर दिया है।
Input : PTI