हाईकोर्ट ने पहले भी निरस्त किया था पार्ट टाइम वर्कर पॉलिसी का क्लॉज-12
प्रार्थी का कहना है कि एक बार पहले भी हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम वर्कर पॉलिसी का क्लॉज-12 निरस्त किया था। कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ऐसी शक्तियों को भेदभावपूर्ण व मनमाना ठहराते हुए उसे खारिज किया था। अब सरकार ने उसी तरह की शक्तियां नई पॉलिसी बनाकर मुख्यमंत्री को दे दी हैं, जो न केवल गैर-कानूनी है बल्कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है।
न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए संबंधित स्कूल में क्लॉज-18 के तहत मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए व सरकार से जवाब तलब किया है।
कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई टली
प्रदेश हाईकोर्ट में कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले पर हो रही सुनवाई 28 दिसम्बर के लिए टल गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकत्र्ताओं ने कोर्ट में कम्प्यूटर अध्यापकों की उस भर्ती नियम को चुनौती दी है, जिसके तहत विभाग ने 5 वर्ष के अनुभव को भर्ती के लिए योग्य शर्त बनाया है।
गौरतलब है कि कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती मामले प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2013 से स्थगन आदेश पारित किए हैं, जिसके बाद आज तक कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। कम्प्यूटर शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर कोर्ट से उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि कम्प्यूटर शिक्षक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्ष 2002 से आज तक सेवाएं देते आ रहे हैं। मामले पर 28 दिसम्बर को सुनवाई होगी।