India: वाहनों के रजिस्ट्रेशन में अब दर्ज करा सकेंगे वारिस का नाम, कानून में होगा बदलाव : Read Full News

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय वाहनों के मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करेगा। नए बदलाव में मंत्रालय वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(RC) में मालिक को वारिस नियुक्त करने की सुविधा देगा। 

मंत्रालय ने गुरुवार को इस का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है ।और सभी इतवार को तथा आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वारिस का नाम दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी ।



वारिस के नाम बाद में ऑनलाइन भी जोड़ा जा सकेगा इससे वाहन मालिक की मृत्यु होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन आसानी से वारिस के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आवेदन आधार के जरिए होता है तो यह पूरी प्रक्रिया फेसलेस होगी फिलहाल वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर करने की प्रक्रिया काफी बोझिल और पूरे देश में अलग-अलग है। 

इसके लिए बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ते हैं साथ ही मालिक की मौत की स्थिति में वाहन ट्रांसफर के लिए कानूनी उत्तराधिकारी होने की पहचान का प्रमाण पत्र देना होता है।

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