Himachal: Shimla : विधायक जीत राम कटवाल के D O नोट पर आधारित तबादला आदेश हाईकोर्ट ने किया रद्द : Read Full News

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शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीत राम कटवाल के डीओ नोट पर आधारित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेहरा जिला बिलासपुर में तैनात टीजीटी प्रोमिला के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। प्रार्थी के अनुसार विधायक के डीओ नोट को आधार बनाकर निजी प्रतिवादी को एडजस्ट करने के उद्देश्य से उसे मौजूदा स्थान से राजकीय उच्च पाठशाला कुनेड़ जिला चम्बा भेजा जा रहा है। 


न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पाया कि स्थानांतरण आदेश विधायक द्वारा जारी डीओ नोट के आधार पर किया गया है जबकि हाईकोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के दृष्टिगत डीओ नोट के आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश कानूनन मान्य नहीं है।

प्रार्थी का यह भी आरोप था कि उसका तबादला सरकार द्वारा स्थानांतरणों पर बैन लगाने के बावजूद किया गया है। न्यायालय ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि विधायक ने न केवल प्रार्थी के तबादले की सिफारिश की बल्कि कुल 15 कर्मचारियों के तबादलों की सिफारिशें कीं, जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कम्पीटैंट अथॉरिटी ने बिना प्रशासनिक विभागों की विवेचना के स्वीकार भी कर लिया। 

कोर्ट ने पाया कि ये स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया।

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