केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा - कोरोना से मरने वाले परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते

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देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। 


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